Amit Baghel Grants Interim Bail: अमित बघेल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, सभी 14 FIR मामलों में मिली अंतरिम जमानत

Chhattisgarh High Court: बिलासपुर: जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल को बड़ी राहत मिली है। जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने अमित बघेल के खिलाफ दर्ज 14 एफआईआर मामलों में 3 महीने की अंतरिम जमानत मंजूर की है। अमित बघेल ने अग्रवाल और सिंधी समाज को लेकर विवादित टिप्पणी की थी जिसके बाद देशभर के अलग-अलग थानों में अमित बघेल के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था।
अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने अमित बघेल को तीन माह की अंतरिम जमानत देने का निर्णय लिया है। अंतरिम जमानत की शर्तों में यह भी शामिल है कि इस अवधि के दौरान वे रायपुर जिले की भौगोलिक सीमा के भीतर निवास नहीं करेंगे। हालांकि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्धारित

तिथियों पर उपस्थिति देने के लिए उन्हें जिले में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। बघेल की ओर से अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष उनका पक्ष रखा। वहीं आपत्तिकर्ता की ओर से सुनील ओटवानी और राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रवीण दास ने पैरवी की।
गौरतलब है कि 26 अक्टूबर, 2025 को राजधानी रायपुर के VIP चौक पर लगी छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति से तोड़-फोड़ किया गया था, जिसके बाद छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल किया था और पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई थी, पूरे मामले पर अध्यक्ष अमित बघेल द्वारा अग्रवाल और सिंधी समाज के देवताओं पर विवादित टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद उनके खिलाफ कुल 14 FIR दर्ज किए गए थे।
