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RTE एडमिशन में गड़बड़ी पर हाईकोर्ट सख्त, बगैर मान्यता वाले स्कूलों में एडमिशन पर रोक।

High Court
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Chhattisgarh High Court: बिना मान्यता वाले स्कूलों में नए सत्र में प्रवेश पर रोक। RTE के तहत एडमिशन में गड़बड़ी पर हाईकोर्ट सख्त, शिक्षा सचिव से 5 अगस्त तक शपथपत्र में जवाब तलब।

 

गरीब बच्चों को शिक्षा अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत एडमिशन में गड़बड़ी पर HC ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा बिना मान्यता वाले स्कूल बंद होने चाहिए। स्कूलों में विधिवत बच्चों का एडमिशन हो। साथ ही बगैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में नए सत्र में प्रवेश पर रोक लगाते हुए एजुकेशन सेक्रेटरी को 5 अगस्त से पहले शपथपत्र में जवाब देने के निर्देश दिए हैं।

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