Jaggi Murder Case: जग्गी हत्याकांड में छत्तीसगढ़ के पहले CM अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी दोषी करार, सरेंडर के पहले छलका अमित जोगी का दर्द।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से छत्तीसगढ़ के प्रथम CMअजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को बड़ा झटका लगा है। जग्गी हत्याकांड मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अमित जोगी को तीन सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है, यह फैसला हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने सुनाया है, अदालत के आदेश के मुताबिक जोगी को तीन सप्ताह के अंदर सरेंडर करना होगा।
बतादें कि पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी के बेटे अमित जोगी 2003 के राम अवतार जग्गी हत्याकांड में आरोपी रहे हैं। 2007 में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था, लेकिन CBI और शिकायतकर्ता ने इस फैसले को HC में चुनौती दी। नवंबर2025 में SC ने इस मामले में CBI की अपील को तकनीकी आधार पर खारिज करने के बाद पुनः बहाल कर दिया था।

गौरतलब है कि हाई कोर्ट के इस फैसले पर दिवंगत रामअवतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने कहा कि आज हनुमान जयंती है, मैं सर्वप्रथम प्रणाम करते हुए उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ, मेरे परिवार की 20 साल की तपस्या आज सफल हुई, जो विश्वास था न्यायालय के ऊपर आज सत्य की जीत हुई है, आखिरकार मुख्य आरोपी अमित जोगी जेल में जाएंगे।
वहीं हाईकोर्ट के फैसले पर JCCJ अध्यक्ष अमित जोगी ने सरेंडर करने के आदेश को अपने साथ गंभीर अन्याय बताया है, सोशल मीडिया पर अमित जोगी का छलका दर्द ……

प्रिय मित्रों और शुभचिंतकों,
आज माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे विरुद्ध CBI की अपील को मात्र 40 मिनट में स्वीकार कर लिया, बिना सुनवाई का अवसर दिए, मुझे खेद है कि जिस व्यक्ति को अदालत ने दोष मुक्त किया था, उसे बिना सुनवाई का एक भी अवसर दिए दोषी करार दिया गया, यह अप्रत्याशित है।अदालत ने मुझे 3 सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का समय दिया है, मुझे लगता है कि मेरे साथ गंभीर अन्याय हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय से मुझे न्याय अवश्य मिलेगा, मैं न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास रखता हूँ, मैं पूर्ण शांति, आस्था और धैर्य के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, सत्य की जीत अवश्य होगी, आप सभी से आग्रह है कि मेरे लिए प्रार्थना करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें।
जयछत्तीसगढ़
