किरायेदार कभी मालिक नहीं बन सकता, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला …..

Supreme Court देश की सर्वोच्च अदालत ने साफ-साफ कह दिया है कि किरायेदार कभी भी मालिक नहीं बन सकता है, किरायेदारी चाहे 5 साल की हो या 50 साल की मालिक तो मालिक ही रहेगा।

गौरतलब हो कि ज्योति शर्मा बनाम विष्णु गोयल केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक टिप्पणी की, SC ने कहा कि किरायेदार मालिक की इजाजत से मकान में रहता है, इसलिए प्रतिकूल कब्जे को (Adverse Possession) का नियम यहां लागू नहीं होता ।

कोर्ट ने कहा कि एक ही जगह पर चाहे दशकों तक क्यों ना रहे, किराया भरने वाला मालिक नहीं बन सकता, संपत्ति पर अधिकार हमेशा मालिक का ही रहेगा और कभी भी वह अपनी संपत्ति वापस पाने का हकदार है।
इस ऐतिहासिक फैसले से उन तमाम केसों के लिए मिसाल बनेगा जहां किरायेदार मालिकाना हक का दावा करते है।
